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दिव्यांग पेंशन योजना | divyang pension | दिव्यांग पेंशन योजना उत्तराखंड | divyang pension uttarakhand | दिव्यांग पेंशन उत्तराखंड

  • इस योजना के तहत आवेदक जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं उन्हें सरकार द्वारा पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी |

  • 18-59 आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुनिःशक्तता।

  • दिव्यांग पेंशन रुपये 1500/- प्रतिमाह।



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  • इस योजना में निराश्रित दिव्यांग पेंशन पाने के पात्र व्यक्तियों में से ही बी०पी०एल० चयनित परिवारों के 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के 80 प्रतिशत दिव्यांगता अथवा बहु-दिव्यांगता वाले दिव्यांग जनों को इस योजना से आच्छादित किया जाता है ।

  • इस योजना  के अन्तर्गत रू. 1500.00 पेंशन दी जाती है जिसमे राज्य सरकार द्वारा रु.1200/- तथा रु. 300/-की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

  • इस प्रकार इस योजना में दिनांक  21.04.2022 से इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह रु० 1500.00 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।



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दिव्यांग पेंशन योजना की पात्रता व शर्ते

  • अभ्‍यर्थी की दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत होने का प्रमाण-पत्र मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो ।

  • अभ्यर्थी की आय का कोई साधन न हो अथवा बी०पी०एल० चयनित परिवार से संबंधित हो अथवा मासिक आमदनी रु०  4000/- तक हो । 

  •  अभ्यर्थी का पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का है, किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो, तो ऐसे अभ्यर्थी भरण-पोषण अनुदान के पात्र होंगे।

  • उत्तराखंड का निवासी


दिव्यांग पेंशन लाभार्थी की आय

  • आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।

  • अभ्यर्थी की आय का कोई साधन न हो अथवा बी०पी०एल० चयनित परिवार से संबंधित हो अथवा मासिक आमदनी रु०  4000/- तक हो । 


दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य

  •    प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग निराश्रित ऐसे व्यक्तियों को जिनका जीवन यापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, जिससे उनका भरण पोषण हो सके |

  • इस उद्देष्य से निराश्रित दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत जीवन-यापन हेतु सरकार की कल्याणकारी योजना के अर्न्तगत निराश्रित दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान दिये जाने की योजना लागू की गयी जिसे सामान्यतया दिव्यांग पेंशन के नाम से भी जाना जाता है।  





दिव्यांग पेंशन/अनुदान की दर | दिव्यांग पेंशन मे कितने रुपये मिलते हैं

  • दिव्यांग पेंशन/अनुदान योजना के अन्तर्गत अनुदान की दर वर्तमान में रू0 1500/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह है। समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दर मान्य होगी।

  • दिव्यांग पेंशन रुपये 1500/- प्रतिमाह।

  • कुष्ठ रोग से मुक्त दिव्यांगों को रुपये 1500/- प्रतिमाह।

  • 0-18 वर्ष तक की आयु से दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को रुपये 700/- मासिक भत्ता दिया जाता है।

  • मानसिक रूप से दिव्यांग पत्नी/पति को रुपये 1500/- की मासिक पेंशन दी जाती है।

  • इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजनार्न्‍तगत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष  से 59 वर्ष तक आयु के 80 प्रतिशत दिव्यांगता अथवा बहु-दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी को कुल रु 1500.00 जिसमें  रु 1200.00 राज्य सरकार तथा रुपये 300.00 भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जायेगा।





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  • निर्धारित प्रारूप पर आवेदन दिया जा सकेगा | OFFOCIAL WEBSITE



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  • कोई भी जो पात्रता संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर शहरी क्षेत्र की दशा में नगर पालिका/नगर निगम/नगर पंचायत (सहायक समाज कल्याण अधिकारी के )में तथा ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, )में जमा करेगा।

  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदक को निःशक्त के संबंध में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार चिकित्सा मंडल द्वारा गंभीर अथवा बहुनिःशक्तता अथवा सामान्य निःशक्तता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो।







दिव्यांग पेंशन योजना उत्तराखंड के लिय ऑनलाइन आवेदन


  • आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से https://ssp.uk.gov.in/OnlineRegistration/FrmDisabilityOnlineApplicationForm.aspx पर

  • नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।


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दिव्यांग पेंशन योजना उत्तराखंड के लिय जरूरी कागजात

  • आधार कार्ड

  • पैन कार्ड

  • राशन कार्ड

  • निवास प्रामाण पत्र

  • 40 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र आदि




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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


दिव्यांग पेंशन

प्रश्न-    दिव्यांग पेंशन स्वीकृति हेतु कितनी प्रतिशत दिव्यांगता होना अनिवार्य है तथा   किस प्राधिकारी द्वारा जारी यह प्रमाण-पत्र मान्य है?

उत्तर-   दिव्यांग पेंशन स्वीकृति हेतु सरकारी चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होना अनिवार्य है।


प्रश्न-    दिव्यांग पेंशन स्वीकृति हेतु क्या पात्रता होनी चाहिए तथा पेंशन की दर क्या है ?

उत्‍तर    18  वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बी०पी०एल० जो 40 प्रतिशत से अधिक गम्भीर  या बहु दिव्यांगता से ग्रसित हो को रू० 1500/-प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।

        कुष्ट रोग उपचारित दिव्यांग को रू० 1500/- प्रतिमाह।

        40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक  हो तथा वार्षिक आय समस्त श्रोतों से रू०  48000/-से अधिक न हो, को रू०  1500/- प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।


प्रश्न-    दिव्यांग पेंशन स्वीकृति हेतु आय प्रमाण-पत्र कौन जारी करता है ?

उत्तर-   सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।


प्रश्न-    दिव्यांग पेंशन स्वीकृति का अधिकार किसे है ?

उत्तर-   चिकित्साधिकारी द्वारा जारी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारक व्यक्ति को दिव्यांग पेंशन स्वीकृति का अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता है तथा शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी को पेंशन स्वीकृति का अधिकार है।


प्रश्न-    दिव्यांग पेंशन भुगतान की अवधि क्या है ?

उत्तर-   दिव्यांग पेंशन की धनराशि का भुगतान प्रत्येक 3 माह में किया जाता है।


प्रश्न-    क्या दिव्यांग पेंशन स्वीकृति हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना आवश्यक है ?

उत्तर-   शासन के निर्देशों के अनुसार जिला-हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, देहरादून (चकराता, कालसी व रायपुर ब्लॉक के पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर) नैनीताल के रामनगर व हल्द्वानी तहसील के अन्तर्गत आने वाले समस्त लाभार्थियों के राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते अनिवार्य रूप से खोले जाने तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बैंक की ३ कि०मी० की परिधि में आने वाले लाभार्थियों के अनिवार्य रूप से बैंक खाते खोले जाने के निर्देश हैं। तथापि अतिवृद्ध एवं बहुदिव्यांगता वाले दूरस्त इलाकों में निवासरत दिव्यांग को मनीआर्डर द्वारा पेंशन की धनराशि प्रेषित की जाती है।


प्रश्न-    नवीन पेंशन स्वीकृति कब की जाती है ?

उत्तर-   नये लाभार्थियों को पेंशन वर्ष में केवल दो बार क्रमशः जनवरी एवं जुलाई में ही स्वीकृत की जाती है। अर्थात्‌ माह जनवरी से जून तक प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति माह जुलाई से तथा जुलाई से दिसम्बर तक प्राप्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति माह जनवरी से की जाती है।


प्रश्न-    क्या बी०पी०एल० क्रमांक धारकों के लिए आय प्रमाण-पत्र आवश्यक है ?

उत्तर-   बी०पी०एल० क्रमांक धारकों के लिए पेंशन स्वीकृति हेतु आय प्रमाण-पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है



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