दिव्यांग पेंशन योजना | divyang pension | दिव्यांग पेंशन योजना छत्तीसगढ | divyang pension chhattisgarh | दिव्यांग पेंशन छत्तीसगढ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन के अंतरगत
इस योजना के तहत आवेदक जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं उन्हें सरकार द्वारा पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता मिलेगी |
18-79 आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुनिःशक्तता।
गंभीर निःशक्त से तात्पर्य किसी एक प्रकार की निःशक्तता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो।
दिव्यांग पेंशन रुपये 500/- प्रतिमाह।
दिव्यांग पेंशन योजना की पात्रता व शर्ते
ऐसे दिव्यांगजन जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और न्यूनतम 80 प्रतिशत की दिव्यांगता हो।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन 18-79 आयु वर्ग के गंभीर एवं बहुनिःशक्तता।
गंभीर निःशक्त से तात्पर्य किसी एक प्रकार की निःशक्तता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो।
बहुनिःशक्तता से तात्पर्य एक से अधिक प्रकार की निःशक्तता ।
आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदक को निःशक्त के संबंध में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार चिकित्सा मंडल द्वारा गंभीर अथवा बहुनिःशक्तता अथवा सामान्य निःशक्तता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो।
कोई भी व्यक्ति राज्य में संचालित समस्त राष्ट्रीय एवं राज्य की पेंशन योजनाओं में से एक समय में एक ही पेंशन योजना से लाभान्वित होगा।
दिव्यांग पेंशन लाभार्थी की आय
आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की सूची में हो।
इस सम्बन्ध में (अनुदान प्राप्त करने के लिए) सम्बन्धित जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर एवं बहु दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग देना।
दिव्यांग पेंशन/अनुदान की दर | दिव्यांग पेंशन मे कितने रुपये मिलते हैं
दिव्यांग पेंशन/अनुदान योजना के अन्तर्गत अनुदान की दर वर्तमान में रू0 500/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह है। समय-समय पर शासन द्वारा संशोधित दर मान्य होगी।
दिव्यांग पेंशन आवेदन पत्र | दिव्यांग पेंशन योजना छत्तीसगढ आवेदन प्रक्रिया
निर्धारित प्रारूप -1 [भाग-एक] में मुद्रित आवेदन-पत्र नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत एवं पंचायत राज संस्थाओं द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा। ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत द्वारा मुद्रित फार्म प्रत्येक ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराये जायेंगें, जो इन्हें आवेदकों को उपलब्ध करायेगी। मुदित आवेदन-पत्र उपलब्ध नहीं होने की दशा में निर्धारित प्रारूप में सादे कागज पर आवेदन दिया जा सकेगा |
कोई भी जो पात्रता संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर शहरी क्षेत्र की दशा में नगर पालिका/नगर निगम/नगर पंचायत में तथा ग्रामीण क्षेत्र की दशा में ग्राम पंचायत में जमा करेगा। संबंधित स्थानीय संस्था द्वारा आवेदक को पावती दी जाएगी। ग्राम पंचायत, प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों की यथा आवश्यक जांच कराकर अपने अभिमत सहित 07 दिवस के अन्दर जनपद पंचायत को अग्रेषित करेगी।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवेदक को निःशक्त के संबंध में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार चिकित्सा मंडल द्वारा गंभीर अथवा बहुनिःशक्तता अथवा सामान्य निःशक्तता का प्रमाण-पत्र दिया गया हो।
दिव्यांग पेंशन योजना छत्तीसगढ के लिय आवेदन | divyang pension form pdf download | divyang pension chhattisgarh form pdf download,
आवेदन पत्र दिव्यांगजन जन द्वारा जन सुविधा केन्द्र/लोकवाणी/इन्टरनेट के माध्यम से https://sw.cg.gov.in/indira-gandhi-national-disability-pension-scheme पर
नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।
दिव्यांग पेंशन योजना छत्तीसगढ के लिय जरूरी कागजात
आधार कार्ड
पैन कार्ड
राशन कार्ड
निवास प्रामाण पत्र
80 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र आदि
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