केंद्र सरकार ने किसानों के लिये पेंशन योजना अर्थात् प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना [Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana (PM-KMY)] के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण शुरू किया | यह योजना स्वैच्छिक और योगदान आधारित है। पति और पत्नी इस योजना का लाभ अलग-अलग भी उठा सकते हैं।
यह योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है। सरकार द्वारा 12 सितंबर,2019 को प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) की शुरुआत की गई |
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PM किसान मानधन योजना क्या है ? pm kisan mandhan yojana
लघु और सीमांत किसानों (Small and Marginal Farmers- SMF) की आय में वृद्धि करने के लिये,केंद्र सरकार ने किसानों के लिये पेंशन योजना अर्थात् प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना [Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana (PM-KMY)] के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण शुरू किया | 18 से 40 आयु वर्ग के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये किसानों को 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह का योगदान देना होगा। 60 साल की आयु के पश्चात् किसानों को प्रति माह 3000 रुपए पेंशन देने का प्रावधान है।
पात्रता pm kisan mandhan yojana
18 से 40 आयु वर्ग के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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निश्चित पेंशन राशि pm kisan mandhan yojana
60 साल की आयु के पश्चात् किसानों को प्रति माह 3000 रुपए पेंशन देने का प्रावधान है।
योगदानकर्त्ता का अंशदान pm kisan mandhan yojana
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये किसानों को 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह का योगदान देना होगा। उनके द्वारा किये जाने वाले योगदान की धनराशि का निर्धारण योजना से जुड़ने के समय उनकी आयु के आधार पर किया जाएगा
किसान द्वारा जितनी राशि का योगदान किया जाएगा केंद्र सरकार भी उसके बराबर धनराशि का योगदान करेगी।
पीएम-किसान (PM-KISAN) योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का किसान सीधे पेंशन योजना की योगदान राशि के रूप में भुगतान कर सकते हैं।
योजना से बाहर निकलना : अगर आप योजना से बाहर निकलना चाहते हैं तो
यदि लाभार्थी कम-से-कम 5 साल तक नियमित योगदान देते हैं और इसके बाद योजना को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) बैंक की बचत खाता ब्याज दर के आधार पर ब्याज सहित धनराशि का भुगतान करेगी।
योजना मैं वापस आने के लिए
यदि नियमित भुगतान में विलंब होता है या अल्प समय के लिये भुगतान रूक जाता है तो किसान ब्याज के साथ संपूर्ण पिछले बकाए का भुगतान कर सकते हैं।
आवेदन pm kisan mandhan yojana
इच्छुक उम्मीदवारों को बैंक पासबुक और आधार कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा।
कॉमन सर्विस सेंटर पर, आप अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के लिए ग्राम स्तर के उद्यमी की मदद ले सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया में, आपको अपना विवरण जैसे नाम, जीवनसाथी, नामांकित व्यक्ति का नाम, आधार नंबर, सक्रिय मोबाइल नंबर, वैकल्पिक नंबर, जन्म तिथि, पता आदि दर्ज करना होगा।
फिर, आपको इस योजना के तहत धनराशि के योगदान के लिए बैंक खाते का विवरण और मासिक डेबिट दर्ज करना चाहिए।
इस प्रकार, आवेदक का बैंक खाता स्थापित हो जाता है। प्रायोजक बैंक आवेदकों के स्वचालित डेबिट सेटअप का प्रबंधन करेगा।
फिर, सीएसएस कर्मचारी मैन्युअल रूप से आपके दस्तावेज़ों को सत्यापित करने वाले सभी बैंक विवरणों की जांच करेगा और आधार प्रमाणीकरण की पुष्टि करेगा।
यदि कोई मोबाइल नंबर दिया गया है, तो उसे वन-टाइम पासवर्ड प्रक्रिया द्वारा सत्यापित किया जाता है
आवेदक की जानकारी की समीक्षा की जाएगी और हस्ताक्षर प्रदान करके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर अनुमोदित किया जाएगा
वीएलई आवेदक के नामांकन और डेबिट मैंडेट फॉर्म की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें और प्रारंभिक योगदान भुगतान सक्षम करें
भुगतान की पुष्टि हो जाने पर आवेदक को एक रसीद दी जाती है।
एक बार पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने पर, आवेदक को नए पेंशन खाता नंबर के साथ एक पीएम-केएमवाई पेंशन कार्ड दिया जाता है।
पंजीकरण और प्रारंभिक भुगतान के बाद, आवेदक को उनके बैंक खाते से पीएम किसान लाभ से मासिक डेबिट को मंजूरी देने के लिए एक फॉर्म तैयार किया जाता है।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदक को इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा
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