यूपी शिशु हितलाभ योजना क्या है ? | shishu hitlab yojana | शिशु हितलाभ योजना श्रम विभाग
इस योजना के माध्यम से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण board के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी।
यह व्यवस्था बच्चे की 2 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक के लिए की जाएगी। इस योजना का लाभ सभी registered कर्मकारों के अधिकतम दो बच्चों को प्रदान किया जाएगा।
सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लड़का होने पर ₹10000 एवं लड़की होने पर ₹12000 प्रति शिशु की दर से वर्ष में एक बार एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए beneficiary या उनके परिवार का कोई भी सदस्य प्रसव के 1 year के भीतर निकटतम श्रम विभाग या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय के पास application form जमा कर सकता है।
दूसरे वर्ष में UP Shishu Hitlabh Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि संबंधित शिशु जीवित है।
UP Shishu Hitlabh Yojana (शिशु हितलाभ योजना) की पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
एक परिवार के केवल दो बच्चे ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
उत्तर प्रदेश शिशु हित लाभ योजना आवश्यक दस्तावेज | Daocuments for UP Shishu Hit Labh Yojan
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
श्रमिक कार्ड
मोबाइल नंबर
बैंक एकाउंट पासबुक
पासपोर्ट साइज फ़ोटो
जन्म प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
उत्तर प्रदेश शिशु हित लाभ योजना का लाभ
सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लड़का होने पर ₹10000 एवं लड़की होने पर ₹12000 प्रति शिशु की दर से वर्ष में एक बार एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश शिशु हित लाभ योजना आवेदन कैसे करें? | How To Apply UP Shishu Hit Labh Yojan | Shishu hit labh Yojana online apply
सर्वप्रथम लाभार्थी को प्रसव के 1 साल के भीतर निकटतम श्रम कार्यालय या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय में खंड विकास अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
अब आप को आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
इसके पश्चात आपको यह आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आपने इसकी प्राप्ति की है।
इस प्रकार आप UP Shishu Hitlabh Yojana के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
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